गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक हो जाने के बाद कोई महिला अपने पूर्व पति से महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत वित्तीय राहत नहीं मांग सकती। कोर्ट ने कहा, "पत्नी (इस कानून) के तहत तब तक पीड़ित होगी जब तक घरेलू संबंध बना रहेगा। जैसे ही यह टूटा और घरेलू संबंध खत्म हुआ, वह पीड़ित नहीं होगी।"
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक हो जाने के बाद कोई महिला अपने पूर्व पति से महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत वित्तीय राहत नहीं मांग सकती। कोर्ट ने कहा, "पत्नी (इस कानून) के तहत तब तक पीड़ित होगी जब तक घरेलू संबंध बना रहेगा। जैसे ही यह टूटा और घरेलू संबंध खत्म हुआ, वह पीड़ित नहीं होगी।"