देश की राजधानी दिल्ली में पानी की कमी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा था. सरकार ने आज गुरुवार को कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती. सरकार ने इसकी वजह भी बताई.
दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वे यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं जो हरियाणा में पड़ता है. सरकार ने कहा कि अदालत इस मामले में हरियाणा से पूछे कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई?