दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग पर सुनवाई इस आधार पर टाल दिया कि इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 21 अप्रैल तक फैसला करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को इस संबंध में उठाए गए कदम के बारे में कोर्ट को बताना चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर अलग आदेश आ सकता है. मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी.