सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) कंप्लीट पैकेज होता है। कर्मचारियों द्वारा इसके अतिरिक्त लाभ और सुविधा की मांग करना दुर्भाग्यपूर्ण और बेजा है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ की पीठ ने कहा, सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में अंतर है। जो लाभ कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्त लोगों को मिलता है वही, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों को नहीं मिल सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) कंप्लीट पैकेज होता है। कर्मचारियों द्वारा इसके अतिरिक्त लाभ और सुविधा की मांग करना दुर्भाग्यपूर्ण और बेजा है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ की पीठ ने कहा, सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में अंतर है। जो लाभ कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्त लोगों को मिलता है वही, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों को नहीं मिल सकता।