उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश को मंज़ूरी दी है। यूपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, "अध्यादेश के तहत जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर Rs15,000 जुर्माने के साथ 1-5 साल तक जेल की सज़ा...जबकि एससी-एसटी समुदाय की महिलाओं के धर्मांतरण के लिए Rs25,000 जुर्माने के साथ 3-10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है।"
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश को मंज़ूरी दी है। यूपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, "अध्यादेश के तहत जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर Rs15,000 जुर्माने के साथ 1-5 साल तक जेल की सज़ा...जबकि एससी-एसटी समुदाय की महिलाओं के धर्मांतरण के लिए Rs25,000 जुर्माने के साथ 3-10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है।"