कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि कोविड-19 महामारी के बीच पश्चिम बंगाल के सभी दुर्गा पूजा पंडाल आगंतुकों के लिए नो-एंट्री ज़ोन होंगे और केवल आयोजकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि जिन लोगों को पूजा पंडाल के अंदर जाने की इजाज़त होगी उनके नाम पंडाल के बाहर लिखे होंगे।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि कोविड-19 महामारी के बीच पश्चिम बंगाल के सभी दुर्गा पूजा पंडाल आगंतुकों के लिए नो-एंट्री ज़ोन होंगे और केवल आयोजकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि जिन लोगों को पूजा पंडाल के अंदर जाने की इजाज़त होगी उनके नाम पंडाल के बाहर लिखे होंगे।