चुनावी बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार द्वारा 2 जनवरी 2018 में पेश किया गया था. देखा जाए तो यह यह पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़ा है. राजनीतिक पार्टियों के चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए इस कानून की ज़रूरत पड़ी है.