नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के 68 जजों का प्रमोशन रोक दिया। इस लिस्ट में सूरत की सीजेएम कोर्ट के वो जज भी शामिल थे जिनके आदेश के बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले के एक मामले में दोषी करार देने वाले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा भी शामिल है।
जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम 2005 के अनुसार, जिसे 2011 में संशोधित किया गया था, पदोन्नति योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षण पास करने पर की जानी चाहिए।