सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण रद्द करने के फैसले को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं मिली है जिससे इस पर पुनर्विचार किया जाए। गौरतलब है, 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था।