सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें देश में लॉकडाउन के दौरान मुफ्त में कॉलिंग, इंटरनेट और डीटीएच सेवा देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान सूचना और मनोरंजन मिलना जरूरी है, नहीं तो लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें देश में लॉकडाउन के दौरान मुफ्त में कॉलिंग, इंटरनेट और डीटीएच सेवा देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान सूचना और मनोरंजन मिलना जरूरी है, नहीं तो लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा।