सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान गैर कोविड-19 मरीजों के सभी मेडिकल खर्चों पर ढील देने के लिए तत्काल कदम उठाने का केंद्र और राज्यों को निर्देश देने के लिए दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने अधिवक्ता एस दास की याचिका खारिज की।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान गैर कोविड-19 मरीजों के सभी मेडिकल खर्चों पर ढील देने के लिए तत्काल कदम उठाने का केंद्र और राज्यों को निर्देश देने के लिए दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने अधिवक्ता एस दास की याचिका खारिज की।