दहेज उत्पीडन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि क्रूरता और दहेज उत्पीडन के मामलों में महिला का काई रिश्तेदार भी पति उसके रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है. जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने फैसले में कहा कि 498ए में कही भी ऐसा नहीं लिखा है कि केवल पीडित महिला ही शिकायत दर्ज करा सकती है. सप्रीम कोर्ट के ने फैसले में कहा कि शिकायत पीडित महिला द्वारा कराया जाना ही नहीं जरूरी है.
दहेज उत्पीडन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि क्रूरता और दहेज उत्पीडन के मामलों में महिला का काई रिश्तेदार भी पति उसके रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है. जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने फैसले में कहा कि 498ए में कही भी ऐसा नहीं लिखा है कि केवल पीडित महिला ही शिकायत दर्ज करा सकती है. सप्रीम कोर्ट के ने फैसले में कहा कि शिकायत पीडित महिला द्वारा कराया जाना ही नहीं जरूरी है.