दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि 33 निजी अस्पतालों को कोविड-19 रोगियों के लिए 80% आईसीयू बेड आरक्षित करने का निर्देश अस्थाई तौर पर लिया गया फैसला था। बकौल सरकार, इसे चुनौती देने वाली याचिका 'पूरी तरह से गलत और आधारहीन' है। सरकार ने इससे दिल्ली के नागरिकों के किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से इनकार किया।
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि 33 निजी अस्पतालों को कोविड-19 रोगियों के लिए 80% आईसीयू बेड आरक्षित करने का निर्देश अस्थाई तौर पर लिया गया फैसला था। बकौल सरकार, इसे चुनौती देने वाली याचिका 'पूरी तरह से गलत और आधारहीन' है। सरकार ने इससे दिल्ली के नागरिकों के किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से इनकार किया।