वित्त मंत्रालय ने बताया है कि पैन (स्थाई खाता संख्या) को आधार से जोड़ने की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 तक कर दी गई है। इसके साथ ही यह समयसीमा 7वीं बार बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि विस्तारित समयसीमा तक पैन को आधार से ना जोड़ने पर मौजूदा कानूनों के तहत पैन प्रभावी नहीं रह जाएगा।