बिग बजार के एक स्टोर को कैरी बेग के लिए 18 वसुलना भार पड गय। चंडीगढ कंज्यूमर फोरम ने स्टोर को 11,500 रूपए का मुआवजा देने का निर्देश जारी कीया है। मामला चंडीगढ के इंडस्ट्रीयल एरीया में स्थित ऐलांटे मोल का है। शिकायकर्ता का नाम सोमाशुं शर्मा है। उन्होंने आरोप लागाया था कि बिग बाजार के स्टोर से 1818 रूपए की शोपिंग की थी लेकिन उनसे एक कैरी बैग के लिए कथित तौर पर 18 रूपए वसूले गए।
बिग बजार के एक स्टोर को कैरी बेग के लिए 18 वसुलना भार पड गय। चंडीगढ कंज्यूमर फोरम ने स्टोर को 11,500 रूपए का मुआवजा देने का निर्देश जारी कीया है। मामला चंडीगढ के इंडस्ट्रीयल एरीया में स्थित ऐलांटे मोल का है। शिकायकर्ता का नाम सोमाशुं शर्मा है। उन्होंने आरोप लागाया था कि बिग बाजार के स्टोर से 1818 रूपए की शोपिंग की थी लेकिन उनसे एक कैरी बैग के लिए कथित तौर पर 18 रूपए वसूले गए।