आयकर विभाग ने TDS प्रमाणपत्र यानी फार्म 16 को संशोधित किया है, इसमें मकान से आय और अन्य नियोक्ताओं से प्राप्त पारितोषिक समेत विभिन्न बातों को जोड़ा गया है. इस तरह से इसे अधिक व्यापक बनाया गया है ताकि टैक्स देने से बचने पर लगाम लगाया जाए.
इसमें विभिन्न टैक्स सेविंग योजनाओं, टैक्स बचत उत्पादों में निवेश के संदर्भ में टैक्स कटौती, कर्मचारी द्वारा प्राप्त विभिन्न भत्ते के साथ अन्य स्रोत से प्राप्त आय के संदर्भ में अलग-अलग सूचना भी शामिल होगी.फार्म 16 एक प्रमाणपत्र है जिसे नियोक्ता जारी करते हैं, इसमें कर्मचारियों के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का ब्यौरा होता है. इसे जून के मध्य में जारी किया जाता है और इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने में किया जाता है.
आयकर विभाग की ओर से अधिसूचित संशोधित फार्म 12 मई 2019 को प्रभाव में आएगा. इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिये आयकर रिटर्न संशोधित फार्म 16 के आधार पर भरा जाएगा. अन्य बातों के अलावा संशोधित फार्म 16 में बचत खातों में जमा पर ब्याज के संदर्भ में कटौती का ब्यौरा और छूट एवं अधिभार (जहां लागू हो) भी शामिल होगा.
आयकर विभाग ने TDS प्रमाणपत्र यानी फार्म 16 को संशोधित किया है, इसमें मकान से आय और अन्य नियोक्ताओं से प्राप्त पारितोषिक समेत विभिन्न बातों को जोड़ा गया है. इस तरह से इसे अधिक व्यापक बनाया गया है ताकि टैक्स देने से बचने पर लगाम लगाया जाए.
इसमें विभिन्न टैक्स सेविंग योजनाओं, टैक्स बचत उत्पादों में निवेश के संदर्भ में टैक्स कटौती, कर्मचारी द्वारा प्राप्त विभिन्न भत्ते के साथ अन्य स्रोत से प्राप्त आय के संदर्भ में अलग-अलग सूचना भी शामिल होगी.फार्म 16 एक प्रमाणपत्र है जिसे नियोक्ता जारी करते हैं, इसमें कर्मचारियों के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का ब्यौरा होता है. इसे जून के मध्य में जारी किया जाता है और इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने में किया जाता है.
आयकर विभाग की ओर से अधिसूचित संशोधित फार्म 12 मई 2019 को प्रभाव में आएगा. इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिये आयकर रिटर्न संशोधित फार्म 16 के आधार पर भरा जाएगा. अन्य बातों के अलावा संशोधित फार्म 16 में बचत खातों में जमा पर ब्याज के संदर्भ में कटौती का ब्यौरा और छूट एवं अधिभार (जहां लागू हो) भी शामिल होगा.