अयोध्या भूमि विवाद में शनिवार को फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक बाबरी मस्जिद खाली ज़मीन पर नहीं बनाई गई थी। पांच जजों वाली संविधान पीठ के फैसले में कहा गया कि एएसआई ने विवादित ढांचे के नीचे एक ढांचा होने के सबूत पेश किए हैं जो गैर-इस्लामिक था।
अयोध्या भूमि विवाद में शनिवार को फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक बाबरी मस्जिद खाली ज़मीन पर नहीं बनाई गई थी। पांच जजों वाली संविधान पीठ के फैसले में कहा गया कि एएसआई ने विवादित ढांचे के नीचे एक ढांचा होने के सबूत पेश किए हैं जो गैर-इस्लामिक था।