किराएदारी से से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराएदार की मौत के बाद उसके परिवार को उसी किराएदारी ही के तहत संपत्ति में बने रहने का हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृतक किराएदार के परिजनों से सबलेटिंन की दलील पर मकान खाली नहीं करवाया जा सकता है। यह सबलेटिंन यानी उपकिराएदारी और किराएदार द्वारा उस संपत्ति को किसी तीसरे को किराए पर चढ़ा देना नहीं है।
किराएदारी से से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराएदार की मौत के बाद उसके परिवार को उसी किराएदारी ही के तहत संपत्ति में बने रहने का हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृतक किराएदार के परिजनों से सबलेटिंन की दलील पर मकान खाली नहीं करवाया जा सकता है। यह सबलेटिंन यानी उपकिराएदारी और किराएदार द्वारा उस संपत्ति को किसी तीसरे को किराए पर चढ़ा देना नहीं है।