तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को सभी 10 विधेयकों को अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया. इससे राज्य सरकार को कुलपति को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार मिल गया.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु की रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्यपाल आरएन रवि द्वारा रोके गए इन विधेयकों को अधिनियम घोषित किया था.
शीर्ष अदालत के इस ऐतिहासिक निर्णय के तीन दिन बाद राज्य ने विधेयकों को कानून के रूप में अधिसूचित किया. राज्य ने 11 अप्रैल, 2025 को अपने असाधारण तमिलनाडु सरकार राजपत्र में विधेयकों को प्रकाशित किया.