राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्वामित्व मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कहा कि पूरी विवादित ज़मीन रामलला विराजमान को मिलेगी। वहीं, कोर्ट ने मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में दूसरी जगह पर 5 एकड़ ज़मीन देने के साथ ही केंद्र को विवादित जगह पर मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट के गठन का निर्देश दिया।
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्वामित्व मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कहा कि पूरी विवादित ज़मीन रामलला विराजमान को मिलेगी। वहीं, कोर्ट ने मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में दूसरी जगह पर 5 एकड़ ज़मीन देने के साथ ही केंद्र को विवादित जगह पर मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट के गठन का निर्देश दिया।