सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन है. इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया था. शीर्ष अदालत ने मदरसों में शैक्षिक मानकों को आधुनिक शैक्षणिक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और यह भी घोषित किया कि मदरसे उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि यह यूजीसी अधिनियम का उल्लंघन है.