महाराष्ट्र पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आर्थिक आधार (EWS) पर मिलने वाला 10% आरक्षण कोटे से दाखिला लेने वालों के लिए बड़ा झटका है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के 7 मार्च के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है. ऐसे में इस साल पीएमईई में EWS कोटे के तहत दाखिला लेने वाले 25 छात्रों को सीट छोड़नी पड़ेगी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि आरक्षण सिर्फ तभी दिया जा सकता है जबकि राज्य सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति से सीटें बढ़ाती है. जब तक सीटें नहीं बढ़तीं, कोटा नहीं दिया जाएगा.
महाराष्ट्र पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आर्थिक आधार (EWS) पर मिलने वाला 10% आरक्षण कोटे से दाखिला लेने वालों के लिए बड़ा झटका है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के 7 मार्च के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है. ऐसे में इस साल पीएमईई में EWS कोटे के तहत दाखिला लेने वाले 25 छात्रों को सीट छोड़नी पड़ेगी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि आरक्षण सिर्फ तभी दिया जा सकता है जबकि राज्य सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति से सीटें बढ़ाती है. जब तक सीटें नहीं बढ़तीं, कोटा नहीं दिया जाएगा.