सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और अन्य अधिकारियों को पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अवरोधों को तुरंत हटाने के निर्देश देने की याचिका को खारिज कर दिया, जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अदालत ने कहा कि कोर्ट पहले से ही बड़े मुद्दे की जांच कर रहा है और याचिकाकर्ता "समाज की अंतरात्मा की आवाज उठाने वाला अकेला व्यक्ति नहीं है".
यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और मनमोहन की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि मामला पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित है और वह एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता. याचिका गौरव लूथरा ने दायर की थी, जिन्होंने पंजाब में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा किया था.