सुप्रीम कोर्ट ने मतदान का समय बदलने के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में आग्रह किया गया था कि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए मतदान सुबह सात बजे की जगह सुबह साढ़े पांच बजे शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए.
बता दे कि इससे पहले 6 मई को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के आखिरी तीन चरणों के दौरान रमजान के कारण मतदान शुरू होने का समय सुबह सात बजे के बजाय पांच बजे करने की दरख्वास्त ठुकरा दी थी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को चुनाव आयोग को लू और रमजान के चलते लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों में मतदान का समय घटाकर पांच बजे करने की मांग संबंधी अर्जी पर फैसला लेने के लिए कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदान का समय बदलने के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में आग्रह किया गया था कि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए मतदान सुबह सात बजे की जगह सुबह साढ़े पांच बजे शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए.
बता दे कि इससे पहले 6 मई को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के आखिरी तीन चरणों के दौरान रमजान के कारण मतदान शुरू होने का समय सुबह सात बजे के बजाय पांच बजे करने की दरख्वास्त ठुकरा दी थी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को चुनाव आयोग को लू और रमजान के चलते लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों में मतदान का समय घटाकर पांच बजे करने की मांग संबंधी अर्जी पर फैसला लेने के लिए कहा था.