2002 के गुजरात दंगे के दौरान हुए रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित बिलकिस याकूब रसूल उर्फ बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये, सरकारी नौकरी और आवास मुआवजे के रूप में दे. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को गुजरात सरकार ने सूचित किया कि इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. पीठ को राज्य सरकार के वकील ने सूचित किया कि इन पुलिस अधिकारियों के पेंशन लाभ रोक दिये गये हैं और बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये आईपीएस अधिकारी की दो रैंक पदावनति कर दी गयी है.
2002 के गुजरात दंगे के दौरान हुए रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित बिलकिस याकूब रसूल उर्फ बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये, सरकारी नौकरी और आवास मुआवजे के रूप में दे. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को गुजरात सरकार ने सूचित किया कि इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. पीठ को राज्य सरकार के वकील ने सूचित किया कि इन पुलिस अधिकारियों के पेंशन लाभ रोक दिये गये हैं और बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये आईपीएस अधिकारी की दो रैंक पदावनति कर दी गयी है.