सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण को फ्लैटों की बुकिंग का आदेश दिया। कोर्ट ने प्राधिकरण को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आम्रपाली के जितने फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं, जल्द से जल्द उनके रजिस्ट्रेशन शुरू करें, इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही करने की भी बात कही है।
बता दें कि इससे पहले एनबीसीसी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आम्रपाली को आवंटित सभी संपत्तियों का ब्योरा मांगा था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को दी है। एनबीसीसी ने खुद से इन परियोजनाओं की ऑडिट पहले ही कर ली थी, लेकिन अब प्राधिकरण से पूरा ब्योरा मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण को फ्लैटों की बुकिंग का आदेश दिया। कोर्ट ने प्राधिकरण को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आम्रपाली के जितने फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं, जल्द से जल्द उनके रजिस्ट्रेशन शुरू करें, इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही करने की भी बात कही है।
बता दें कि इससे पहले एनबीसीसी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आम्रपाली को आवंटित सभी संपत्तियों का ब्योरा मांगा था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को दी है। एनबीसीसी ने खुद से इन परियोजनाओं की ऑडिट पहले ही कर ली थी, लेकिन अब प्राधिकरण से पूरा ब्योरा मांगा है।