सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के मद्देनजर मामलों की ई फाइलिंग, मामलों का उल्लेख करने व सूचीबद्ध करने और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। कोर्ट की ओर से अधिसूचना जारी कर कहा गया कि ताजा मामले जो पूल में पड़े हैं, जिन्हें पहले सूचीबद्ध नहीं किया जा सका है, उन्हें 6 से 10 जुलाई तक सूचीबद्ध किया जा सकता है।
विविध (मिसलेनियस) मामलों को सोमवार और शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालांकि यह मामलों की उपलब्धता और सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के मद्देनजर मामलों की ई फाइलिंग, मामलों का उल्लेख करने व सूचीबद्ध करने और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। कोर्ट की ओर से अधिसूचना जारी कर कहा गया कि ताजा मामले जो पूल में पड़े हैं, जिन्हें पहले सूचीबद्ध नहीं किया जा सका है, उन्हें 6 से 10 जुलाई तक सूचीबद्ध किया जा सकता है।
विविध (मिसलेनियस) मामलों को सोमवार और शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालांकि यह मामलों की उपलब्धता और सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन होगा।