कोर्ट ने मेडिकल आधार पर स्वयंभू संत आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे और अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे।
कोर्ट ने मेडिकल आधार पर स्वयंभू संत आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे और अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे।
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