न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम के बेहद सख्त प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था. पुरकायस्थ पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे. न्यूजक्लिक के संपादक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त पुरकायस्थ को पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार नहीं दिया था