सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा है कि अरावली की रक्षा की जानी चाहिए और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को अगले आदेश तक पहाड़ी क्षेत्र में नई खनन गतिविधियों के लिए फाइनल मंजूरी नहीं देने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि नई लीज के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश को किसी भी तरह से पहले से ही वैध परमिट और लाइसेंस के अनुसार की जा रही खनन गतिविधियों पर रोक लगाने वाला नहीं माना जाएगा.