केंद्र सरकार ने कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है. इससे पॉलिसी से स्कूलों को उन छात्रों को फेल करने की अनुमति मिल जाएगी, जो सालाना परीक्षा में पास नहीं होते हैं. गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई बच्चा प्रमोशन के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे रिजल्ट घोषित होने के दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का अवसर दिया जाएगा.
अधिसूचना में कहा गया है, "अगर री-एग्जामिनेशन में शामिल होने वाला बच्चा फिर से प्रमोशन क्राइटेरिया को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा. बच्चे को रोके रखने के दौरान, शिक्षक बच्चे के साथ-साथ अगर आवश्यक हो तो बच्चे के माता-पिता का मार्गदर्शन करे. हालांकि, शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा.