मधुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने विवाद से जुड़े 15 मामलों का मुकदमा एक साथ जोड़कर चलाने के लिए कहा था. इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं और इनमें एक ही जैसे सबूतों के आधार पर फैसला किया जाना है. इस वजह से कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन सभी मुकदमों पर एक साथ सुनवाई की जाए.