सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सेंथिल बालाजी को राहत देते हुए कठोर शर्तें भी लगाईं.