किसान आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Hearing On Farmer Protest) ने सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाने को कहा है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है. जब हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश भी जारी कर दिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में समानांतर कार्रवाई क्यों चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जैसे ही इस मामले में दखल देगा तो हाईकोर्ट अपने हाथ खड़े कर लेगा तो इससे किसका उद्देश्य पूरा होगा.