वोट के बदले नोट मामले में SC ने सुनाया बड़ा फैसला, कहा- सांसद और विधायकों को नहीं दी जा सकती छूट
सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सदन में वोट डालने और भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों एवं विधायकों को अभियोजन से छूट देने के 1998 के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि सांसद और विधायकों को छूट नहीं दी जा सकती है। यह विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है।