सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव कराने की मंज़ूरी दे दी। फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "यह आदेश स्वागत योग्य है।" दरअसल, दिसंबर 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर चुनावी अधिसूचना रद्द की थी।