मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और तुरंत सरेंडर करने को कहा है. ये फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सुनाया है और तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया था. सत्येंद्र जैन 10 महीने से अंतरिम जमानत पर थे. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि कोर्ट ने उन पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थीं