ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) पुणे ने आज एक आदेश पारित करते हुए भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके सहयोगियों को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को ब्याज के साथ 7300 करोड़ रुपये की राशि चुकाने को कहा है।
इससे पहले नीरव मोदी को सिंगापुर उच्च न्यायालय ने झटका देते हुए ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में पंजीकृत पवेलियन प्वाइंट कॉर्प कंपनी के खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया था। इस खाते में 44.41 करोड़ रुपये मौजूद हैं।
ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) पुणे ने आज एक आदेश पारित करते हुए भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके सहयोगियों को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को ब्याज के साथ 7300 करोड़ रुपये की राशि चुकाने को कहा है।
इससे पहले नीरव मोदी को सिंगापुर उच्च न्यायालय ने झटका देते हुए ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में पंजीकृत पवेलियन प्वाइंट कॉर्प कंपनी के खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया था। इस खाते में 44.41 करोड़ रुपये मौजूद हैं।