सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शाहीन बाग विरोद प्रदर्शन को लेकर हुई सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा है कि प्रदर्शनकारी अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बी समूह या व्यक्ति प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक जगहों को ब्लॉक नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहां भीड़भाड़ न हो।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिश्चितकाल के लिए धरना देने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इस तरह के प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं हैं और सम्बंधित अथॉरिटीज़ ऐसे मामलों को खुद देखे। पुलिस और प्रशासन पर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन खुद सार्वजनिक स्थानों को अवरोधों से मुक्त रखे, सिर्फ़ कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर न चलाए।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शाहीन बाग विरोद प्रदर्शन को लेकर हुई सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा है कि प्रदर्शनकारी अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बी समूह या व्यक्ति प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक जगहों को ब्लॉक नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहां भीड़भाड़ न हो।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिश्चितकाल के लिए धरना देने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इस तरह के प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं हैं और सम्बंधित अथॉरिटीज़ ऐसे मामलों को खुद देखे। पुलिस और प्रशासन पर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन खुद सार्वजनिक स्थानों को अवरोधों से मुक्त रखे, सिर्फ़ कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर न चलाए।