चित्रदुर्ग रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन को हाईकोर्ट से छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मिल गई. स्वास्थ्य जांच के लिए दर्शन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी ने यह आदेश दिया.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीप श्रीनिवास को रीढ़ की सर्जरी कराने के लिए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है. दर्शन को रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी के रूप में हिरासत में रखा गया. न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.