पंजाब सरकार ने राज्य में कर्फ्यू और लॉकडाउन की अवधि में और ढील देने का फैसला किया है। इसके तहत 15 मई से राज्य के ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। गृह मामले और न्याय विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों डिवीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरों को जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार ने 6 मई को राज्य में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोलने का फैसला लिया था। अब इस फैसले में बदलाव करते हुए 15 मई से सभी दुकानों का समय बढ़ा दिया गया है।
पंजाब सरकार ने राज्य में कर्फ्यू और लॉकडाउन की अवधि में और ढील देने का फैसला किया है। इसके तहत 15 मई से राज्य के ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। गृह मामले और न्याय विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों डिवीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरों को जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार ने 6 मई को राज्य में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोलने का फैसला लिया था। अब इस फैसले में बदलाव करते हुए 15 मई से सभी दुकानों का समय बढ़ा दिया गया है।