उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका में राहुल पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए जाने का अनुरोध किया गया था। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता ली हुई है। याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, 'हम इस याचिका को खारिज करते हैं। इसमें हमें कोई योग्यता नहीं मिली है।'
उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका में राहुल पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए जाने का अनुरोध किया गया था। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता ली हुई है। याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, 'हम इस याचिका को खारिज करते हैं। इसमें हमें कोई योग्यता नहीं मिली है।'