पंजाब सरकार ने बुधवार को पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020 को मंज़ूरी दे दी। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट ने 'युवाओं को रोज़गार देने के मकसद से' राज्य रोज़गार योजना 2020-22 को भी मंज़ूरी दी है।
पंजाब सरकार ने बुधवार को पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020 को मंज़ूरी दे दी। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट ने 'युवाओं को रोज़गार देने के मकसद से' राज्य रोज़गार योजना 2020-22 को भी मंज़ूरी दी है।