उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि सोशल मीडिया मंच अश्लील सामग्री प्रदर्शित ना करें, क्योंकि इससे यौन अपराधों में वृद्धि होती है. बाल रोग विशेषज्ञ संजय कुलश्रेष्ठ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मोबाइल इंटरनेट के जरिये अश्लील सामग्री आसानी से उपलब्ध होना, न केवल यौन व्यवहार के लिए उकसाता है, बल्कि नाबालिग लड़कियों के खिलाफ यौन अपराधों को भी बढ़ाता है.