महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर स्थित होटलों और आवास सेवाएं उपलब्ध कराने वाली इकाइयों को 8 जुलाई से 33% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी। अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन करना होगा। सरकार के अनुसार बिना लक्षण वाले मेहमानों को ही अनुमति मिलनी चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर स्थित होटलों और आवास सेवाएं उपलब्ध कराने वाली इकाइयों को 8 जुलाई से 33% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी। अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन करना होगा। सरकार के अनुसार बिना लक्षण वाले मेहमानों को ही अनुमति मिलनी चाहिए।