एनआरआई द्वारा विवाह के नाम पर युवतियों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार कड़े प्रावधान करने जा रही है। इस संबंध में सोमवार को राज्यसभा में 'द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस बिल, 2019' पेश किया गया। बिल में प्रावधान है कि किसी भी एनआरआई के भारतीय युवती से विवाह का पंजीयन शादी की तारीख से 30 दिन के भीतर करवाना अनिवार्य होगा, चाहे युवती भारत में रह रही हो अथवा खुद भी एनआरआई हो।
ऐसा नहीं करवाने पर उसका पासपोर्ट जब्त अथवा रद्द भी किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, कोर्ट को ऐसे एनआरआई की चल-अचल संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार होगा जो कानून के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर अपराधी घोषित किया जा चुका है।
एनआरआई द्वारा विवाह के नाम पर युवतियों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार कड़े प्रावधान करने जा रही है। इस संबंध में सोमवार को राज्यसभा में 'द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस बिल, 2019' पेश किया गया। बिल में प्रावधान है कि किसी भी एनआरआई के भारतीय युवती से विवाह का पंजीयन शादी की तारीख से 30 दिन के भीतर करवाना अनिवार्य होगा, चाहे युवती भारत में रह रही हो अथवा खुद भी एनआरआई हो।
ऐसा नहीं करवाने पर उसका पासपोर्ट जब्त अथवा रद्द भी किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, कोर्ट को ऐसे एनआरआई की चल-अचल संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार होगा जो कानून के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर अपराधी घोषित किया जा चुका है।