ओडिशा विधानसभा में सोमवार को 'ओडिशा आवश्यक सेवा (रख-रखाव) अधिनियम संशोधन विधेयक 2020' पारित हो गया जिसमें हड़ताल करने वाले विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को जेल भेजने का प्रावधान किया गया है। ओडिशा में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों द्वारा बुलाई गई किसी भी हड़ताल को अब 'अवैध' माना जाएगा। विधेयक का बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध किया है।
ओडिशा विधानसभा में सोमवार को 'ओडिशा आवश्यक सेवा (रख-रखाव) अधिनियम संशोधन विधेयक 2020' पारित हो गया जिसमें हड़ताल करने वाले विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को जेल भेजने का प्रावधान किया गया है। ओडिशा में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों द्वारा बुलाई गई किसी भी हड़ताल को अब 'अवैध' माना जाएगा। विधेयक का बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध किया है।