केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और पीपीएफ जैसी लघु बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए अब पैन और आधार कार्ड देना अनिवार्य है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वाले ग्राहकों को 30 सितंबर 2023 तक आधार कार्ड जमा करना होगा।