रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सशस्त्र सेना के उन जवानों को भी पेंशन की अनुमति दे दी है, जिन्होंने 10 साल से कम सेवा दी है। दरअसल आमतौर पर 10 साल से कम सेवा देने वाले पेंशन के लिए पात्र नहीं होते।
मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार अब तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले जवानों को पेंशन का लाभ देती रही है, जो किसी कारण से आगे सैन्य सेवा के लिए अमान्य करार दिए जा चुके थे।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सशस्त्र सेना के उन जवानों को भी पेंशन की अनुमति दे दी है, जिन्होंने 10 साल से कम सेवा दी है। दरअसल आमतौर पर 10 साल से कम सेवा देने वाले पेंशन के लिए पात्र नहीं होते।
मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार अब तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले जवानों को पेंशन का लाभ देती रही है, जो किसी कारण से आगे सैन्य सेवा के लिए अमान्य करार दिए जा चुके थे।