स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र हैंड सैनिटाइज़र की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र इस बात से संतुष्ट है कि कोविड-19 महामारी के कारण आपात स्थिति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैंड सैनिटाइज़र आवश्यक है और उनकी आसान उपलब्धता सार्वजनिक हित में है।"
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र हैंड सैनिटाइज़र की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र इस बात से संतुष्ट है कि कोविड-19 महामारी के कारण आपात स्थिति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैंड सैनिटाइज़र आवश्यक है और उनकी आसान उपलब्धता सार्वजनिक हित में है।"